खेती-बाड़ी में अक्सर पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में कई बार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट से भी पूरी आर्थिक मदद नहीं मिल पाती। किसानों की इसी परेशानी को समझते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 23 सितंबर 2026 को एक बहुत ही शानदार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' (Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana) है। इसके माध्यम से यूपी के किसानों को खेती या कृषि से जुड़े बिजनेस के लिए बेहद कम ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक लोन दिया जा रहा है।
5 मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को ₹6 लाख तक का लोन मिलेगा।
- इस लोन पर सिर्फ 6% की वार्षिक ब्याज दर लगेगी, जो समय पर चुकाने पर और कम हो जाएगी।
- योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम जमीन) को मिलेगा।
- जिन किसानों के पास पहले से KCC लोन है, वे भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- लोन का अप्रूवल और पैसा 'सहकारी ग्रामीण विकास बैंक' के माध्यम से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है?
अक्सर किसानों को खेती या कृषि आधारित कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर वे किसी आम बैंक से पर्सनल या बिजनेस लोन लेते हैं, तो ब्याज दर 10% से ऊपर चली जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत यही लोन सिर्फ 6% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जा रहा है।
सबसे अच्छी बात यह है कि जो किसान समय पर बैंक को किश्तें चुकाएंगे, उन्हें ब्याज में और भी भारी छूट (सब्सिडी) दी जाएगी। हालांकि, यह छूट कितनी होगी और समय-सीमा क्या होगी, इसकी सटीक जानकारी लोन पास होने के दौरान आपका बैंक आपको दे देगा।
कौन से किसान ले सकते हैं 6 लाख का लोन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आसान सी पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria) रखी हैं।
सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। यह योजना केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए है, जिसका मतलब है कि आपके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) या उससे कम जमीन होनी चाहिए। आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आपने पहले से कोई लोन (जैसे KCC) ले रखा है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बस आप किसी भी बैंक के 'डिफॉल्टर' नहीं होने चाहिए।
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आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बैंक
लोन के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें मुख्य रूप से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और जमीन के दस्तावेज (जैसे इंतखाब और खसरा) शामिल हैं।
यह लोन आपको किसी प्राइवेट बैंक से नहीं, बल्कि सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से दिया जाएगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आपकी फाइल सीधे आपके नजदीकी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में जाएगी, जहां से अधिकारी इंस्पेक्शन करके लोन मंजूर करेंगे।
| क्या करें | क्या न करें |
| आधिकारिक 'कृषक समृद्धि ई पोर्टल' पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। | अगर आप बैंक डिफॉल्टर हैं, तो इस योजना में आवेदन न करें। |
| जमीन के सही दस्तावेज (इंतखाब और खसरा) अपलोड करें। | 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होने पर इस लोन की उम्मीद न रखें। |
| लोन की किश्तें समय पर चुकाएं ताकि ब्याज में और छूट मिल सके। | किसी बाहरी एजेंट या बिचौलिए को लोन पास कराने के पैसे न दें। |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना का आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है ताकि किसानों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। आपको Google पर जाकर 'कृषक समृद्धि ई पोर्टल' सर्च करना है। पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें और अपना जिला, प्रदेश, ग्राम पंचायत जैसी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट कर दें।
आवेदन करने के 4 से 5 दिनों के अंदर आपकी डिटेल बैंक के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद बैंक आपको फोन करके वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और सारी प्रक्रिया सही पाए जाने पर अगले कुछ दिनों में आपका लोन अप्रूव होकर पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है?
यह यूपी सरकार की एक योजना है जिसके तहत किसानों को कृषि कार्यों और बिजनेस के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।
इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर प्रदेश के 18 से 65 वर्ष की आयु वाले ऐसे लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, वे इस लोन के पात्र हैं।
क्या केसीसी (KCC) वाले किसान भी यह लोन ले सकते हैं?
हां, जिन किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का लोन है, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं (बशर्ते वे डिफॉल्टर न हों)।
कृषक समृद्धि योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज (इंतखाब और खसरा) होना जरूरी है।
लोन के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान 'कृषक समृद्धि ई पोर्टल' पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वित्तीय एवं सरकारी योजना अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख उत्तर प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के सार्वजनिक दिशानिर्देशों पर आधारित है। लोन की स्वीकृति, ब्याज में दी जाने वाली छूट और अंतिम नियम पूरी तरह से 'सहकारी ग्रामीण विकास बैंक' की नीतियों और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क करें।










