अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) है, तो यह खबर आपके 5 लाख रुपये बचा सकती है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है।
अगर आपके पुराने कार्ड में आपका नाम, फोटो या जन्म तारीख आधार कार्ड से मैच नहीं करती है और आपने अपनी आयुष्मान कार्ड ईकेवाईसी (Ayushman Card eKYC) पूरी नहीं की है, तो इमरजेंसी के समय अस्पताल में आपका मुफ्त और कैशलेस इलाज रुक सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ईकेवाईसी, करेक्शन और कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पूरा ऑनलाइन तरीका समझते हैं।
70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री आयुष्मान कार्ड
सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाना अब और भी आसान कर दिया है। बेनिफिशरी पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) के जरिए अब आप अपने घर के बुजुर्गों (जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है) का कार्ड बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। चाहे परिवार गरीब हो या अमीर, अगर उम्र 70 के पार है, तो सिर्फ उनके आधार कार्ड और ओटीपी की मदद से पोर्टल पर 'Click here to enroll' विकल्प के जरिए उनका नया कार्ड जनरेट किया जा सकता है।
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मोबाइल से आयुष्मान कार्ड ईकेवाईसी और करेक्शन कैसे करें?
अगर आपके कार्ड में कोई गलती है या आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया है, तो आपको 'रेडू ईकेवाईसी' (Redo eKYC) करना होगा। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- पोर्टल पर लॉगिन: सबसे पहले beneficiary.nha.gov.in पर जाएं। 'Beneficiary' सेलेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करें और OTP दर्ज करके लॉगिन करें।
- अपनी डिटेल खोजें: राज्य (State), स्कीम (PMJAY), जिला (District) चुनें और 'आधार नंबर' डालकर सर्च करें। आपके पूरे परिवार की लिस्ट खुल जाएगी।
- ईकेवाईसी (eKYC) शुरू करें: जिस सदस्य की डिटेल अपडेट करनी है, उसके नाम के आगे दिए गए 'ईकेवाईसी' या 'अपडेट' बटन पर क्लिक करें।
- आधार वेरिफिकेशन: 'Aadhaar OTP' सेलेक्ट करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और लॉगिन वाले मोबाइल नंबर, दोनों पर OTP आएगा। दोनों OTP दर्ज करें।
- फोटो और डिटेल: अब अपनी एक लाइव फोटो खींचें। आपका मैचिंग स्कोर कम से कम 80% होना चाहिए (100% हो तो बहुत अच्छा है)। अपनी बेसिक जानकारी भरें और सबमिट कर दें।
आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड और बंद करने का तरीका
ईकेवाईसी पूरी होने या डाटा अपडेट होने के बाद, परिवार की लिस्ट में कार्ड स्टेटस 'Approved' (अप्रूव्ड) दिखने लगेगा।
- डाउनलोड (Download): नाम के आगे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, आधार OTP से वेरीफाई करें और आपका आयुष्मान कार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
- कार्ड बंद करना (Revoke Death): अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'Revoke Death' विकल्प पर क्लिक करें। उनका आधार नंबर डालकर आप उस कार्ड को हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं।
| आयुष्मान पोर्टल के मुख्य काम | घर बैठे मोबाइल से कैसे करें |
| ईकेवाईसी (Redo eKYC) | आधार नंबर और OTP डालकर अपनी लाइव फोटो और डिटेल मैच करें। |
| करेक्शन (सुधार) | अपडेट बटन पर क्लिक करके नाम, पता या फोटो सुधारें। |
| कार्ड बंद करना | 'Revoke Death' विकल्प चुनकर मृतक सदस्य का कार्ड ब्लॉक करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. आयुष्मान कार्ड की ईकेवाईसी (Ayushman Card eKYC) क्यों जरूरी है?
Ans. अगर आपके पुराने कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल (नाम, फोटो, जन्म तारीख) मैच नहीं करती है, तो इलाज में दिक्कत आ सकती है। ईकेवाईसी से आपका कार्ड आधार के मुताबिक अपडेट हो जाता है।
Q. मोबाइल से आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
Ans. beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आधार नंबर सर्च करें। 'Approved' कार्ड के सामने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आधार OTP दर्ज करें और पीडीएफ (PDF) डाउनलोड कर लें।
Q. रेडू ईकेवाईसी (Redo eKYC) क्या होता है?
Ans. अगर आपने अपना कार्ड बनवाते समय ईकेवाईसी की थी, लेकिन बाद में आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाया है, तो आपको पोर्टल पर जाकर फिर से (Redo) ईकेवाईसी करनी होती है।
Q. क्या 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड फ्री में बन रहा है?
Ans. जी हां, बेनिफिशरी पोर्टल के जरिए 70 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी बुजुर्ग का (चाहे वे अमीर हों या गरीब) आयुष्मान कार्ड बिल्कुल फ्री में बन रहा है।
Q. किसी मृतक सदस्य का आयुष्मान कार्ड कैसे बंद करवाएं?
Ans. पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'Revoke Death' (रिवोक डेथ) विकल्प पर क्लिक करें। वहां आधार नंबर डालकर आप मृतक का कार्ड बंद करवा सकते हैं।
विशेषज्ञ अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के बेनिफिशरी पोर्टल की जानकारी पर आधारित है। आयुष्मान योजना से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या या अस्पताल में कैशलेस इलाज की शर्तों के लिए आधिकारिक वेबसाइट (beneficiary.nha.gov.in) या टोल-फ्री नंबर का उपयोग करें।








