नमस्कार दोस्तों! अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और अपने पीएफ (PF) खाते से जुड़ी जानकारी रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी ज़रूरतों के लिए पीएफ का पैसा निकालने (PF Withdrawal) जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा।
लेकिन भैया, ईपीएफओ नया अपडेट (EPFO New Update) आ चुका है! EPFO की तरफ से पोर्टल पर दो बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं जो सभी पीएफ मेंबर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना इन नियमों को जाने ऑनलाइन क्लेम करने जाएँगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। आइए, एक समझदार दोस्त की तरह मैं आपको इन PF Withdrawal Rules की पूरी ए टू जेड (A to Z) जानकारी आसान भाषा में समझाता हूँ।
5 मुख्य बातें
- UAN पोर्टल पर लॉगिन के लिए कैप्चा (Captcha) कोड 6-7 महीने बाद फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।
- ऑनलाइन PF क्लेम (फॉर्म 31) करते समय 'i' बटन में नया एलिजिबिलिटी और डेफिनेशन्स बॉक्स जोड़ा गया है।
- अब PF से कम से कम ₹1000 निकाल सकते हैं (Minimum Withdrawal Amount)।
- बीमारी के इलाज (Illness) के लिए पीएफ निकालने की कोई अधिकतम सीमा (Times limit) नहीं है।
- घर खरीदने या शादी के लिए पैसा निकालने की लिमिट अब 5 बार तय कर दी गई है।
पहला बड़ा बदलाव UAN पोर्टल पर वापस आया पुराना नियम
सबसे पहला अपडेट जो EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, वह पोर्टल पर लॉगिन करने के तरीके से जुड़ा है। कुछ 6-7 महीनों से पोर्टल पर सिर्फ UAN नंबर और पासवर्ड डालने को बोला जा रहा था। उस समय UAN login captcha डालने का ऑप्शन हटा दिया गया था, जिससे लोगों को लॉगिन करने में काफी आसानी हो रही थी।
लेकिन अब बैड न्यूज़ यह है कि ईपीएफओ की तरफ से कैप्चा डालने का ऑप्शन दोबारा पोर्टल पर ला दिया गया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह अपडेट परमानेंट है या फिर कुछ समय (Temporary) के लिए लाया गया है। लेकिन अभी अगर आप लॉगिन करेंगे, तो आपको पासवर्ड के साथ कैप्चा भी भरना होगा।
दूसरा सबसे बड़ा अपडेट PF एडवांस (फॉर्म 31) निकालते समय नई शर्तें
दोस्तों, जो दूसरा और सबसे कमाल का बदलाव है, वह ऑनलाइन क्लेम यानी पीएफ का पैसा निकालते वक्त किया गया है। जब आप अपने मेंबर होम पोर्टल में लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विसेज़ (Online Services) पर जाते हैं और Claim Form 31, 19, 10c पर क्लिक करते हैं, तो असली बदलाव वहीं दिखता है।
आप जैसे ही अपना अकाउंट नंबर डालकर प्रोसीड करते हैं और पीएफ एडवांस के लिए PF advance form 31 चुनते हैं (मान लीजिए आपने कारण में Illness चुना), तो वहाँ एक 'i' (Information) बटन दिखाई देता है। अब जैसे ही आप इस 'i' बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पूरा नया डेटा बॉक्स खुल जाएगा जिसमें एलिजिबिलिटी (Eligibility and Definitions) के सारे नियम साफ-साफ लिखे हुए हैं।
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नई एलिजिबिलिटी और लिमिट के नियम क्या हैं?
ईपीएफओ ने इस नए अपडेट में साफ कर दिया है कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपकी सर्विस कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए। साथ ही, अब आप उमंग ऐप (Umang app PF claim) या ऑफिशियल पोर्टल से ही फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं किस काम के लिए कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं:
- बीमारी (Illness): अगर आप बीमारी के लिए पैसा निकालते हैं, तो आप अपना 100% एलिजिबल पैसा निकाल सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें क्लेम कर सकते हैं।
- शिक्षा (Education): पढ़ाई के लिए आप अपना 100% एलिजिबल बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन जीवन भर में अधिकतम 10 बार ही।
- शादी (Marriage): शादी के लिए 100% एलिजिबल बैलेंस निकाला जा सकता है, लेकिन अधिकतम 5 बार।
- मकान से जुड़े खर्चे (Housing related withdrawal): इसमें नया घर खरीदना, साइट खरीदना, घर बनवाना, होम लोन चुकाना (Home loan repayment) या घर का रिनोवेशन शामिल है। इसके लिए आप अधिकतम 5 बार पैसा निकाल सकते हैं।
- विशेष परिस्थितियां (Special Circumstances): इन हालातों में आप एक फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में ज्यादा से ज्यादा 2 बार क्लेम कर सकते हैं।
न्यूनतम निकासी और बैलेंस के कड़े नियम
एक नियम जो कई लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, वो यह है कि अब Minimum withdrawal amount ₹1000 कर दिया गया है। साथ ही, मिनिमम बैलेंस का मतलब कुल कंट्रीब्यूशन (एम्प्लॉई + एम्प्लॉयर शेयर + ब्याज) का 25% तय किया गया है।
EPFO विड्रॉल नियम एक नज़र में
| पैसा निकालने का कारण | आवश्यक सर्विस | निकाल सकने की लिमिट (Times) |
| बीमारी (Illness) | 12 महीने | कोई सीमा नहीं |
| शिक्षा (Education) | 12 महीने | अधिकतम 10 बार |
| शादी (Marriage) | 12 महीने | अधिकतम 5 बार |
| घर बनवाना/लोन | 12 महीने | अधिकतम 5 बार |
| विशेष परिस्थिति | 12 महीने | 1 साल में 2 बार |
इस नए अपडेट से यह तो साफ है कि ईपीएफओ अब पीएफ निकासी के नियमों को पोर्टल पर ही पूरी तरह से पारदर्शी (Transparent) बना रहा है। आप जब भी पीएफ निकालने जाएं, तो 'i' बटन पर क्लिक करके अपने एलिजिबल बैलेंस और नियमों को जरूर पढ़ लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q 1. क्या UAN पोर्टल पर कैप्चा कोड फिर से अनिवार्य हो गया है?
हां, EPFO ने 6-7 महीने बाद अपने ऑफिशियल मेंबर होम पोर्टल पर लॉगिन के दौरान कैप्चा कोड डालने का विकल्प दोबारा जोड़ दिया है।
Q 2. पीएफ से कम से कम कितना पैसा निकाला जा सकता है?
नए एलिजिबिलिटी बॉक्स के अनुसार, अब पीएफ एडवांस के तहत कम से कम ₹1000 (Minimum withdrawal amount) निकाले जा सकते हैं।
Q 3. बीमारी के इलाज के लिए पीएफ कितनी बार निकाल सकते हैं?
पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इलनेस (Illness) के लिए पीएफ निकालने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, आप ज़रूरत पड़ने पर कई बार निकाल सकते हैं।
Q 4. पीएफ एडवांस निकालने के लिए आवेदन कहाँ से कर सकते हैं?
आप अपना क्लेम फॉर्म ऑफिशियल मेंबर होम पोर्टल (डेस्कटॉप) के ज़रिए या फिर मोबाइल में उमंग ऐप (Umang App) का इस्तेमाल करके सबमिट कर सकते हैं।
Q 5. घर बनाने या शादी के लिए कितनी बार पीएफ क्लेम किया जा सकता है?
नियमों के अनुसार, घर से जुड़े खर्च (Housing related) और शादी (Marriage) के लिए आप पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 5 बार पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं।
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह जानकारी EPFO पोर्टल पर उपलब्ध हालिया अपडेट्स और ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। ईपीएफओ भविष्य में नियमों में बदलाव कर सकता है। कोई भी क्लेम सबमिट करने से पहले हमेशा EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर ताज़ा नियम ज़रूर जाँच लें।









